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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली, मत पत्र खराब करने वाले अधिकारी पर चले केस

सत्य खबर/नई दिल्ली:

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले पर सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी बैलेट पेपर को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकतों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।’

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर और वोटिंग का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया. इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप के संयुक्त उम्मीदवार रहे कुलदीप कुमार ने याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि पीठासीन पदाधिकारी ने चुनाव में द्वेषपूर्ण कार्य किया. इस कारण वह हार गये.

याचिका में कुलदीप कुमार ने यह भी कहा है कि उन्होंने दोबारा चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी.

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